Chief Editor

Dharmendra Singh

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May 15, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

झाबुआ से_अमित सिंह जादौन/ राकेश पोतदार _जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संजय तिवारी द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में 12 जुलाई 2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ श्अश् के ग्राम धन्ना डंगरा में मुखबिर द्वारा बताये स्थान रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्टस 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन 22 पेटी (कुल- 264 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके से फरार अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 60,720ध्- है।

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी द्वारा की गई व आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा, प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ कांतु डामोर, प्रकाश भाबर, मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चैहान का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।