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Dharmendra Singh

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March 21, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

बीते दिनों तहसील कार्यालय द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई विज्ञप्ति के विरोध में नगर के सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा धार जिला कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

  • मनावर।। बीते दिनों तहसील कार्यालय द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई विज्ञप्ति के विरोध में नगर के सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा धार जिला कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। जिसमे मनावर ब्राह्मण समाज के सत्यनारायण मंदिर की भुमि को नगर पालिका के द्वारा लीज पर लेने की मांग बिना समाज से चर्चा करे पेपर में विज्ञप्ती प्रकाशित करने पर आपत्ती दर्ज करवाई गई। साथ ही सभी ब्राम्हण समाज के के लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका पहुचे जहां नपा अध्यक्ष संगीता शिवराम पाटीदार के समक्ष सीएमओ प्रदिप शर्मा को ज्ञापन देकर आपत्ती दर्ज करवाई। मनावर के जूनि मनावर मे स्थित सत्यानारायण मंदिर सर्व ब्राह्मण समाज का है। जिस मंदिर की भुमि जगन्नाथपुरा के गोपालपुरा रोड़ मनावर में स्थित है। यह भूमि राजस्व अभीलेख में सत्यानारायण मंदिर के नाम दर्ज है। तथा उक्त भुमि मंदिर की व्यवस्था एवं पुजारी के पुजा आदि के खर्च के लिए सरकार के द्वारा प्रदाय की गई भुमि है। जिसमे जिला कलेक्टर उक्त भुमी के केवल व्यवस्थापक मात्र है। नगर पालिका परिषद मनावर की पिछली परिषद द्वारा भी उक्त भुमि लीज पर लेने के लिए तहसीलदार मनावर से मांग की गई थी। उस समय भी ब्राह्मण समाज मनावर के द्वारा उक्त लीज आवेदन पत्र पर आपत्ती तहसीलदार मनावर को प्रस्तुत की गई थी। उस समय आपत्ती के अनुसार लीज आवेदन पत्र जिला कलेक्टर के द्वारा निरस्त किया गया था। उसी प्रकार पुनः अब नगर पालिका परिषद मनावर के द्वारा सत्यनारायण मंदिर मनावर की भुमी लीज पर लेने हेतु जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबध में तहसीलदार को जॉच रिपेार्ट हेतु वर्तमान में अग्रेेसित किया गया है। इसके बाद लिज पर आपत्ती के संबध में दैनिक समाचार पत्र विज्ञप्ती प्रकाशित कि गई है। जिसके सबंध में संपूर्ण ब्राम्हण समाज मनावर के द्वारा नगर पालिका परिषद मनावर के द्वारा किया गया लिज आवेदन पत्र का विरोध करते हुए सत्यनारायण मंदिर की भुमी नगर पालिका को लिज पर देने हेतु घोर आपत्ती जताई है। समाज जनों का कहना है कि यह भुमी को लिज पर देने का अधिकार किसी को नही है। क्योंकि उक्त भुमी के स्वामी सत्यनारायण मुर्ती सत्यनारायण मंदिर देवस्थान मनावर के नाम से राजस्व अभिलेख में अहस्तांरणीय भुमी है तथा मंदीर मनावर सर्व ब्रामण समाज का है और जिला कलेक्टर इस भुमी के मात्र व्यवस्थापक है। इसलिए नगर पालिका परिषद मनावर का लिज आवेदन पत्र गैर कानुनी है तथा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य है।
    साथ ही यह बात भी आवेदन मे कही गई है। कि नगर पालिका स्वयं की नजुल भुमी का उपयोग एवं व्यवस्था नही कर पा रही है। ऐसे में नगर पालिका परिषद मनावर द्वारा ब्राह्मण समाज मनावर के सत्यनारायण मंदिर की भुमी के लिए जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया लिज आवेदन पत्र को निरस्त होना चाहिए।
    फोटो – 01 आवेदन देते ब्राम्हण समाज जन।
    02 नगर पालिका मे चर्चा करते ब्राम्हण समाज के लोग। मनावर से न्यूज24×7 इंडिया के सम्भागीय ब्यूरो चीफ पंडित उर्मिला नंदन शर्मा की खास खबर