Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

February 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
February 14, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

 

 

*भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*

 

      झाबुआ से_अमित सिंह जादौन _ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने जिले की राजस्व सीमा में लोहा/स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) के निर्माण, भण्डारण, विक्रय, वितरण, प्रदर्शन एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर ने बताया कि विगत दिनों कई जिलों में घटित घटनाओं के माध्यम से यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि कुछ लोगों द्वारा प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी जैसे विस्फोटकों को लोहा/स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय किये जा रहे है। जिले में इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया हैं। लेकिन इस प्रकार के पटाखे चलाने से एक ओर जहां अत्यधिक ध्वनि पैदा करते है वहीं दूसरी और इनसे आम जन के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाकर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु खतरे को कम किया जा सकें। अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। कोई भी व्यक्ति/संस्थायें, व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा/स्टील अथवा पीवीसी पाईयों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय, वितरण, प्रदर्शन, चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आदेश का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा उल्लंघन की स्थिति में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करें।

चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा जन सामान्य को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत एकपक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति/आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (5) के तहत जिला दंडाधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

यह आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगा तथा 22 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा।