/संवाददाता/पंकज दुबे/मोरडोंगरी/उमरेठ/परासिया
लोकेशन मोरडोंगरी: – घटना का संक्षिप्त विवरण :-वन परिक्षेत्र सांवरी के वृत्त मोरडोंगरी के स्टाफ द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21.11.2025 को सुबह में एक व्यक्ति को जंगली सुअर का कच्चा मांस लगभग 24.200 कि.ग्रा. ग्राम संगमदीप, मोरडोंगरी में विक्रय करते हुए पकड़ा गया। जिसमें आरोपी अर्जुन सिंग व तिलकसिंग जूनी, वार्ड नंबर 35 हवाई पट्टी के सामने ग्राम थुनिया थाना कोतवाली जिला छिन्दवाड़ा से पूछताछ करने पर बताया गया कि ग्राम बड़गौना जोशी, तहसील मोहखेड़ में बड़ी लाईन टॉवर के पास राजस्व पहाड़ी क्षेत्र में मोटरसायकल का क्लच वायर का फंदा बनाकर जंगली सुअर का शिकार किया गया। वन विभाग की टीम द्वारा उसकी निशानदेही पर दिनांक 22.11.2025 को ग्राम बड़गौना जोशी जाकर स्थल निरीक्षण कर जंगली सुअर को फंसाने वाला फंदा एवं मारने वाला पत्थर जप्त किया गया। आरोपी अर्जन के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।

अपराध का विवरण :-
वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
जप्त की गई सामग्री :-
जंगली सुअर का कच्चा मांस 24.200 किलो, लोहे की चादर की 1 नग तराजू तीन नग बांट क्रमशः 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम (1 किलो), एक बड़ा लोहे का चाकू 1 नग छोटा लोहे का चाकू 1 नग लकड़ी का गुटका, 1 छोटी प्लास्टिक पन्नी का पैकेट, 1 नग मोबाईल सेट सैमसंग गैलेक्सी A 14(5G), एक फंदा तथा पत्थर एवं एक काले रंग की बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की बजाज प्लेटिना मोटरसायकल
प्रकरण के दौरान की गई कार्यवाही :-
प्रकरण की सूचना प्राप्त होते ही वन संरक्षक श्री मधु वी राज के निर्देशन, वनमंडलाधिकारी श्री साहिल गर्ग के मार्गदर्शन एवं एस.डी.ओ. परासिया, श्री बिजेन्द्र खोब्रागडे के आदेश पर परिक्षेत्र अधिकारी सांवरी सुश्री कीर्तिबाला गुप्ता के नेतृत्व में अवैध शिकार के आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
फारेस्ट टीम :-
परिक्षेत्र सहायक शत्रूसूदन मिश्रा, वनपाल, वनरक्षक रविन्द्र सोनी, सौरभ सिंह चौहान, पंकज सोनी, शैलेन्द्र वाड़ीवार, राहुल शर्मा तथा सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे।

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