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Dharmendra Singh

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February 15, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

नेशनल लोक अदालतों में सम्पत्ति, जल एवं अन्य करों के अधिभार में मिलेगी छूट 13 दिसंबर को नगर के पांच स्थलों में लगेगी नेशनल लोक अदालत 

नेशनल लोक अदालतों में सम्पत्ति, जल एवं अन्य करों के अधिभार में मिलेगी छूट

13 दिसंबर को नगर के पांच स्थलों में लगेगी नेशनल लोक अदालत

कटनी। नगर में 13 मई 2023 में होने वाली नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जायेगी।

महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, निगम अध्यक्ष श्री मनीष पाठक एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने नागरिकों से नेशनल लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

पांच स्थलों में आयोजित होंगे लोक अदालत शिविर

लोक अदालत के दौरान नागरिकों की सुविधा एवं बकाया करों की राशि को जमा करने हेतु नगर निगम कार्यालय सहित बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास, दुर्गा चौक खिरहनी, माधवनगर उप कार्यालय एवं सुभाष चौक में लोक अदालत शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

छूट की गणना

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिसमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।

लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।