ट्रायल में हुई थी पक्षद्रोही
दो साल पुराने केस में कोर्ट ने आरोपी को किया बरी
रेप का झूठा केस दर्ज कराने वाली युवती के खिलाफ कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश।

इंदौर. देश के कानून से महिलाओं को मिली शक्तियों का दुरुपयोग करने के कई मामले आजकल सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में रेप का झूठा केस दर्ज कराने वाली युवती के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने युवती के खिलाफ इस मामले में परिवाद दायर करने को कहा है। युवती द्वारा झूठा केस दर्ज कराने के कारण आरोपी को कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा
था। ट्रायल के दौरान युवती ने खुद स्वीकार किया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया था। युवती ने उल्टा पुलिस पर दवाब डालकर केस दर्ज कराने की भी बात कही। गवाहों के बयानों और सबूतों के
आधार पर कोर्ट ने पाया है कि युवती ने रेप का झूठा केस दर्ज कराया था। लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया, युवती के पक्षद्रोही होने पर कोर्ट ने आरोपी सौरभ सोनी को दोषमुक्त कर दिया।
मूलरूप से हरदा में रहने वाली पीड़िता ने 10 मार्च 2019 को इंदौर के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी उसका अपहरण कर इंदौर के बाम्बे अस्पताल के पास एक होटल लेकर गया और रेप किया। युवती ने एससी एसटी एक्ट
में भी केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद कई दिनों तक आरोपी को जेल में रहना पड़ा था। बाद में जमानत हुई थी। केस दर्ज होने के बाद जेएमएफसी कोर्ट में भी पीड़िता ने रेप होने की बात कही थी, लेकिन सेशन कोर्ट में जब
ट्रायल शुरू हुआ तो अपने बयान से पलट गई और दुष्कर्म नहीं करने की बात कही। पूर्व के बयानों को लेकर बोली, पुलिस के दबाव में केस दर्ज कराया था। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए युवती पर कार्रवाई के आदेश दिए।
इरफान अंसारी की रिपोर्ट
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