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रेट से अधिक खाद बेचने पर पर विक्रेता गुलजारी लाल के खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज
मुरैना
12 अक्टूबर 2021/ विगत दिवस अम्बाह रोड़ पोरसा के उर्वरक विक्रेता गुलजारी लाल ने डीएपी की बोरी पर 370 रूपये अधिक वीरेश कुमार पुत्र संतोषीलाल शर्मा से वसूले थे, जिसकी शिकायत वीरेश कुमार ने तहसीलदार पोरसा से की थी। शिकायत के आधार पर तहसीलदार पोरसा श्री विवेक सोनी ने दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद विक्रय में 370 रूपये अधिक विक्रय करते हुये पाये गये। इस पर तहसीलदार द्वारा पंचनामा बनवाया गया। पंचनामा के आधार पर निवासी धंसुला के मनीष कुशवाह के कथन के आधार पर मैसर्स गुलजारी लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई। तहसीलदार श्री सोनी ने बताया उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 5 एवं एसएसीओ की धारा 3(3) व ईसीए की धारा 3(2) का उल्लंघन किया गया। मैसर्स गुलजारी लाल पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है।
इसके अलावा एक मां कैलादेवी फर्म पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। जिसमें 400 बोरी का स्टॉक पाया गया। डीएपी की वास्तविक दर 1205 के मान से तहसीलदार ने 400 बोरी का विक्रय अपनी उपस्थिति में कराया।
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