अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट

सूदखोरी के विरूद्ध थाना नरसिंहगढ द्वारा की गई कार्यवाही सूदखोरी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे सूदखोरो के खिलाफ प्राथमिकी थानो पर दर्ज कि जावें प्राप्त निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामनाप्रसाद एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरसिंहगढ श्री भारतेन्दु शर्मा के निर्देशानुसार फरियादी इंदर सेन पिता लक्ष्मीनारायण सेन निवासी बजरंग मोहल्ला नरसिंहगढ के द्वारा सोसल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कुछ सूदखोर जिन्होने ब्याज पर पैसा फरियादी को 10 से 20 प्रतिशत ब्याज की दर पर राशि गई है फरियादी द्वारा रुपये वापस करने के पश्चात भी लगातार ब्याज की राशी लिये धमकाया जा रहा है। फरियादी को थाना नरसिंहगढ द्वारा कई बार बुलाने एफआईआर करवाने के लिये तैयार नहीं था जिसे पुलिस के द्वारा समझाईस दी तब फरियादी एफआईआर करवाने के लिये तैयार हुआ फरियादी कि रिपोर्ट पर नरसिहंगढ में अपराध क्रमांक 611/2021 धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 506,34 भादवि का अपराध अरोपी आयुष साहू, अरूण सोनी, राजा वर्मा व मनोज वर्मा के विरूद्ध दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया है। उपरोक्त कार्य मे थाना प्रभारी रविन्द्र चावरिया, सउनि एन0सी0साहू, का सराहनीय योगदान रहा ।

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