कौशलेन्द्र तोमर रिपोर्टर

तौल कांटों में अनियमितता पाये जाने पर विधिक माप विज्ञापन अधिनियम की धारा 17 में प्रकरण पंजीबद्ध
मुरैना 26 दिसंबर 2021/निरीक्षक नापतौल ने गत दिवस मुरैना जिले के तौल कॉटे एवं बॉट व्यापारियों की दुकानों पर विभाग द्वारा आकस्मिक जाँच की कार्यवाही की। सर्वप्रथम यूके बैंक के सामने अग्रवाल सेल्स एण्ड सर्विस सेन्टर पर टीम द्वारा जाँच की गई। जाँच में संस्था द्वारा नियमानुसार मासिक प्रतिवेदन भेजना नहीं पाया गया एवं दुकान पर उपलब्ध 10 इलेक्ट्रोनिक तौलकाँटों का सत्यापन भी मौके पर नहीं पाया गया। जिस पर निरीक्षक द्वारा उपलब्ध 40 किलो के 5 इलेक्ट्रोनिक तौल काँटे, 100 किलो का 01 एवं 20 किलो के 4 यूनीटेक कम्पनी के इलेक्ट्रोनिक तौल काँटे जप्त कर, विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा 2009 की धारा 24 एवं म.प्र. विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के उपनियम 11 के उल्लंघन में जप्ती की कार्यवाही कर,प्रकरण पंजीबद्ध किया।
इसी प्रकार कैलाश नारायण का बाड़ा स्थित भगवान इलेक्ट्रोनिक कॉटे वाले की दुकान पर भी विभागीय अनियमिमता पाये जाने पर एक 200 किलो क्षमता का इलेक्ट्रोनिक तौलकाँटा जप्त कर अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। वहीं छोटी बजरिया स्थित तौल काँटा एवं बॉट व्यापारी सिया सेल्स कार्पोरेशन के परिसर का निरीक्षण किया। मौके पर संस्था स्वामी अनुरूद्ध गोयल द्वारा नियमानुसार क्रय, विक्रय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा 17 में प्रकरण पंजीबद्ध किया। निरीक्षक द्वारा जिले में स्थित सभी तौलकाँटे एवं बाँट व्यापारियों को निर्देशित किया है कि सभी व्यापारी नियमानुसार सत्यापन उपरान्त ही तौल मशीनों का विक्रय करें एवं विभाग में नियमानुसार मासिक क्रय, विक्रय संबंधी जानकारी प्रेषित कर समस्त अभिलेख पूर्ण रखें।
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मुरैना से ब्यूरो चीफ कौशलेंद्र तोमर
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