Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

August 2025
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
August 9, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

इरफान अन्सारी
9425096974

ब्रेकिंग
पंचायतों का नए सिरे से होगा परिसीमन, राज्य सरकार ने जारी किया अध्यादेश
इरफान अन्सारी
9425096974

भोपाल:
इस क्षेत्र में अन्तःविष्ट किसी भी स्थिति में, स्थान ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगर निर्वाचन क्षेत्र पंचायत या निर्वाचन क्षेत्र पंचायत या परिसीमन फ़ैक्शन डिवीजन पंचायत के पद को के पूर्वाभ्यास है। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव की तारीख से इस तरह की परिसीमनठा विभाजन की तारीख से संबंधित नगर की स्थिति के लिए, इस क्षेत्र पंचायत या प्रशासनिक पंचायत की प्रशासनिक पंचायत या चुनाव पंचायत की स्थिति खराब होगी। या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन उस तारीख से अठारह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निरस्त समझा जाएगा, जिस तारीख को उक्त परिसीमन विभाजन प्रकाशित हुआ था तथा इन पंचायतों और उनके बाडी अथवा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन इस अधिनियम के उपबंधों के फिर से खोल दिया।”.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2021

क्र. 17248-330-इक्कीस अ(प्रा.)। भारत केसंविधान 348 के खंड (3) के बाद में पंचायती राज और ग्राम स्वराज (द्वितीय है।) संशोधित 2021 (क्रम 15 2021) का अंग्रेजी उपराज्यपाल के प्रतिकृति से

मध्य प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 की 2021 संख्या OF

मध्य प्रदेश के अधिकारियों के नाम से संबंधित आदेश, डॉक्टर साहब, अतिरिक्त स

मध्य प्रदेश पंचायत राज अवम ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्‍यादेश, 2021

(पहले “मध्य प्रदेश गजट (असाधारण, दिनांक 30 दिसंबर, 2021.3) में प्रकाशित

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश,

जबकि, राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण उनके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते हैं

  1. इस अध्यादेश को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संक्षिप्त शीर्षक कहा जा सकता है

(द्वितीय संशोधन) अध्‍यादेश 2021।

  1. इस अध्यादेश के संचालन की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1994 का क्रमांक 1) (बाद में मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) धारा 3 में निर्दिष्ट संशोधन के अधीन प्रभावी होगा।
  2. मूल अधिनियम की धारा 10 के बाद, निम्नलिखित धारा सम्मिलित की जाएगी, अर्थात्:

“10क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां ग्राम पंचायत

उसके वार्ड, या जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्र, या जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सीमांकित या विभाजित किया जाता है, लेकिन इसके चुनाव की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी नहीं की जाती है, चाहे किसी भी कारण से, इस तरह के परिसीमन या विभाजन के प्रकाशन की तारीख से अठारह महीने की अवधि के भीतर, ग्राम पंचायत या उसके वार्डों, या जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों, या जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या विभाजन, इस प्रकार प्रकाशित किया जाएगा। उक्त परिसीमन या विभाजन के प्रकाशित होने की तारीख से अठारह महीने की अवधि की समाप्ति पर रद्द माना जाएगा और इन पंचायतों और उनके वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या विभाजन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से किया जाएगा। ।”।

मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 1 1994 का अस्थायी रूप से होगा

सम्मिलन 10, धारा 10ए।

पंचायतों या पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद की घोषणा।