खंडवा में 15 साल की लड़की से रेप करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सज़ा
खंडवा में 15 साल की लड़की से रेप करने वाले को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है । फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरसूद न्यायालय ने सुनाया । आरोपी दिनेश उर्फ भुरू ( 34 ) पुत्र चंपालाल निवासी बमनगांव है । मामले में एडीपीओ अनिल चौहान ने कोर्ट में पैरवी की । अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि थाना हरसूद में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी दिनेश उर्फ भुरू पिता चंपालाल ( 34 ) निवासी बमनगांव को 20 साल सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है । कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य किए जाने के कारण दंड में नरम रुख अपनाने से अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे । समाज में उचित संदेश नहीं जाएगा । दंड का उद्देश्य यह भी रहता है कि समाज में अन्य व्यक्तियों में ऐसे कृत्य से भय उत्पन्न हो ।
दुष्कर्म का यह मामला जून 2019 का मामला 10 जून 2019 का है , पीड़िता के माता पिता बाजार गए थे , घर पर पीड़िता की बड़ी बहन थी । शाम को करीब 4 बजे पीड़िता उसके घर से एक खेत छोड़कर शौच करने निकली थी । तभी उसी समय उसके घर के पास में रहने वाला आरोपी दिनेश पीछे से आया । उसने पीड़िता का हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया । जबरदस्ती करने लगा । पीड़िता के साथ मारपीट भी की । पीड़िता की चिल्लाने पर उसकी बड़ी बहन आ गई , जिसे देखकर आरोपी भाग गया । पीड़िता ने माता – पिता को आपबीती सुनाई । इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई ।
शेख़ आसिफ़ खंडवा
More Stories
दूध लेने गई नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 03 वर्ष का कारावास
सद्भावना मंच द्वारा हीरा बा मोदी को दी गई श्रद्धांजलि।
राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी की कथा में कृष्ण जन्म हुआ जिसमे नित्यांश पाटिल (डुग्गू) को कृष्ण जी बनाया गया।