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Dharmendra Singh

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June 18, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

खंडवा में 15 साल की लड़की से रेप करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सज़ा

खंडवा में 15 साल की लड़की से रेप करने वाले को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है । फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरसूद न्यायालय ने सुनाया । आरोपी दिनेश उर्फ भुरू ( 34 ) पुत्र चंपालाल निवासी बमनगांव है । मामले में एडीपीओ अनिल चौहान ने कोर्ट में पैरवी की । अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि थाना हरसूद में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी दिनेश उर्फ भुरू पिता चंपालाल ( 34 ) निवासी बमनगांव को 20 साल सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है । कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य किए जाने के कारण दंड में नरम रुख अपनाने से अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे । समाज में उचित संदेश नहीं जाएगा । दंड का उद्देश्य यह भी रहता है कि समाज में अन्य व्यक्तियों में ऐसे कृत्य से भय उत्पन्न हो ।

 

दुष्कर्म का यह मामला जून 2019 का मामला 10 जून 2019 का है , पीड़िता के माता पिता बाजार गए थे , घर पर पीड़िता की बड़ी बहन थी । शाम को करीब 4 बजे पीड़िता उसके घर से एक खेत छोड़कर शौच करने निकली थी । तभी उसी समय उसके घर के पास में रहने वाला आरोपी दिनेश पीछे से आया । उसने पीड़िता का हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया । जबरदस्ती करने लगा । पीड़िता के साथ मारपीट भी की । पीड़िता की चिल्लाने पर उसकी बड़ी बहन आ गई , जिसे देखकर आरोपी भाग गया । पीड़िता ने माता – पिता को आपबीती सुनाई । इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई ।

शेख़ आसिफ़ खंडवा