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Dharmendra Singh

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March 22, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तह.मेंहगॉव, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
//प्रेसनोट//
दूध लेने गई नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 03 वर्ष का कारावास
न्यायालय का नाम – विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेंहगॉव जिला-भिण्ड (म0प्र0)
सत्र प्रकरण क्रमांक – 81/22 एसटी
अपराध क्रमांक –338/22 थाना गोरमी
संस्थित दिनांक – 05/12/22
घटना दिनांक – 01/11/2022
निर्णय दिनांक – 24-01-2024
आरोपीगण के नाम – 1. रंजीत नरवरिया पुत्र सुरेश नरवरिया उम्र-30 वर्ष निवासी – ग्राम अरेले का पुरा, थाना गोरमी, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
2. हरीश्चंद्र नरवरिया पुत्र सुरेश नरवरिया उम्र-28 वर्ष, निवासी – ग्राम अरेले का पुरा, थाना गोरमी, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

मेंहगॉव(भिण्ड):- न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्टा) मेंहगॉव, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी रंजीत नरवारिया पुत्र सुरेश नरवरिया उम्र-30 वर्ष निवासी – ग्राम अरेले का पुरा, थाना गोरमी, जिला-भिण्ड (म0प्र0) को 03 वर्ष का कारावास व कुल रूपये 10,000/- के अर्थदण्डड व हरीश्चंद्र नरवरिया पुत्र सुरेश नरवरिया उम्र-28 वर्ष, निवासी – ग्राम अरेले का पुरा, थाना गोरमी, जिला-भिण्ड (म0प्र0) को न्यायालय उठने तक की सजा व रूपये 1000/- रूपये के अर्थदण्डा से दंडित किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री प्रवीण सिकरवार ने बताया कि घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया अभियोक्त्री ने मय अपनी माँ व पिता के उपस्थित थाना आकर जुबानी रिपोर्ट की, कि कल दिनाँक 01.11.22 के शाम करीबन 06.30 बजे की बात है मैं अशोक नरवरिया के यहाँ दूध लेने गयी थी ,जब मैं अशोक के घर के बाहर पहुचीँ, तो वहाँ पर मेरे मोहल्ले का रंजीत नरवरिया पुत्र सुरेश नरवरिया वहा आया, और आकर उसने बुरी नियत से मेरी छाती पकडकर जोर से दबा दी, सोई मैं चिल्लानी तब अशोक नरवरिया वहाँ आ गये, उन्हे देखकर रंजीत वहाँ से भाग गया, फिर मैने अपने घर जाकर अपनी माँ को पूरी बात बतायी, उस समय मेरे पापा घर पर नही थे तब मेरे ताऊ रविन्द्र ने रंजीत के घर शिकायत की, तो रंजीत का छोटा भाई हरिशचंद मेरे ताऊ को माँ बहिन की गाँलिया देने लगा, तब मेरे ताऊ ने गालिया देने से मना किया, सोई हरिशचंद ने ताऊ रविन्द्र को लाठी मारी जो उनके बाये पैर में लगी, मूदी चोट आयी, तभी वहाँ पर अशोक नरवरिया, हमीर सिंह ने आकर मेरे ताऊ को बचाया, आज मेरे पापा के घर आने पर मैं अपने मम्मी पापा व ताऊ के साथ थाने रिपोर्ट को आयी हूँ सो रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावें । जिस पर से प्रकरण में धारा 354, 323, 294, 34 भादवि व 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध थाना गोरमी के अपराध क्रमांक 338/22 पर दर्ज कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान कार्यवाहियां पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्या यालय में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियेाजक प्रवीण सिकरवार द्वारा की गई। अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर माननीय न्याेयालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी रंजीत नरव रिया पुत्र सुरेश नरवरिया उम्र-30 वर्ष निवासी – ग्राम अरेले का पुरा, थाना गोरमी, जिला-भिण्ड (म0प्र0) को धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व रूपये 5,000/- के अर्थदण्ड व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 03 वर्ष का कारावास व रूपये 5,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया व आरोपी हरीश्चंद्र नरवरिया पुत्र सुरेश नरवरिया उम्र-28 वर्ष, निवासी – ग्राम अरेले का पुरा, थाना गोरमी, जिला-भिण्ड (म0प्र0) को धारा 323 में न्यायालय उठने तक की सजा व रूपये 1000/- रूपये के अर्थदण्डर से दंडित किया गया। ।

(प्रवीण सिकरवार)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
तह. मेंहगॉव, भिण्ड(म0प्र0)

गिरजेश पचौरी पत्रकार मेहगांव मोबाइल नंबर 9926264754