भिंड. लक्ष्य सिक्योरिटी एंड फेसिलिटी सर्विस द्वारा जिला चिकित्सालय भिंड में पदस्थ आउटसोर्स सपोर्टिंग स्टाफ का शोषण किया जा रहा है उनको शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी दर से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है यह बात राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन तथा ह्यूमन राइट्स एंड लेवर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गुडडू संजय वाल्मीकि ने जिला चिकित्सालय भिंड के सिविल सर्जन डॉ अनिल गोयल को दिए ज्ञापन में कहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट श्री वाल्मीकि ने बताया कि जिला चिकित्सालय भिंड में सपोर्टिंग स्टाफ का टेंडर लक्ष्य सिक्योरिटी एंड फेसिलिटी सर्विस आउटसोर्स एजेंसी को दिया गया था लेकिन एजेंसी द्वारा श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन एवं कार्यालय कलेक्टर भिंड द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी दर अकुशल श्रमिक 8800/-, अर्द्धकुशल श्रमिक 9657/- , कुशल श्रमिक 11035/- रूपये से कम 6500/- रूपये वेतन का भुगतान किया जा रहा है जोकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक एनएचएम/एच.आर./2019/8786 दिनांक 13/08/2021 के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को अर्द्धकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर से वेतन का भुगतान किया जाएगा लेकिन एजेंसी द्वारा शासन के आदेश की अवहेलना कर मनमानी ढंग से वेतन का भुगतान किया जा रहा है तथा कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की मांग करने पर कार्य से हटाने की धमकी दी जाती है जिससे कर्मचारी भय के माहौल में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग पर सिविल सर्जन ने उक्त मामले की जांच करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहां जिला चिकित्सालय भिंड में किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होगा। भिंड से सम्भागीय ब्यूरो चीफ पंडित नंदन शर्मा की खबर


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