महेश गणावा रिपोर्टर
आज दिनांक 09/03/2022 को जोबट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेजावाड़ा में प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक12809/2021 भोपाल तथा कार्यालय कलेक्टर महोदय के पत्र क्रमांक खनिज विभाग 179/खनिज 2022 तथा ग्राम सेजावाड़ा के ग्रामीणों की आपत्ति क्रमांक 7629 दिनांक 30/11/2021 के संदर्भ में खनिज अधिकारी तथा तहसील अमला चंद्र शेखर आजाद नगर की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्राम वासियों से चर्चा की गई जिसमें ग्रामीणों की ओर से आवंटित मैगजीन खदान के लिए 2.52 हेक्टेयर शासकीय भूमि तथा 20 हेक्टेयर नीजि स्वामित्व की भुमि खदान के लिए देने से स्पष्ट मना कर दिया गया है। जिसका पंचनामा मौके पर पहुंचकर अधिकारियों के समक्ष लिखा गया। राजस्व अमले की रवानगी के बाद ग्राम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें पेसा एक्ट संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैगजीन खदान के लिए भुमि देने से मना कर दिया गया है, क्योंकि उक्त खदान के आवंटन होने से आदिवासी भील समाज जो अनादिकाल से सेजावाड़ा में निवास करते हुए कृषि कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करते आ रहे के समक्ष विस्थापन की गंभीर समस्या उत्पन्न होने का खतरा पैदा होने की संभावना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 2007 के आधार पर पांचवीं अनुसूची क्षैत्र में बिना मुलमालिक की सहमति बिना जमीन आवंटित नहीं की जा सकती है। पांचवीं अनुसूची क्षैत्र में जल, जमीन, जंगल और खनिज पर आदिवासी का स्वामित्व है। इस अवसर पर ग्राम सेजावाड़ा सरपंच निलेश गणावा ,मनराज गणावा, भील सेना संगठन प्रदेश अध्यक्ष रमेश बघेल, भील सेना संगठन आलीराजपुर जिलाध्यक्ष चतरसिंह मंडलोई, दिलीप बामनिया, ब्लाक अध्यक्ष भाबरा ब्लाक पर्वत बामनिया, युवा ब्लाक अध्यक्ष करण गणावा, देवलसिंह गणावा,�



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