कार्मिक विभाग द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण मामले में कार्यवाही:-
प्रोन्नति में आरक्षण मामले में कार्मिक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 28 जनवरी 2022 को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों को दिनांक 12 अप्रैल 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया है। इससे पहले इस संबंध में कार्मिक विभाग ने चार साल पहले दिनांक 15 जून 2018 को ज्ञापन जारी किया था। विदित है कि केन्द्रीय सचिवालय के लगभग 1500 अधिकारी पिछले छ सालों से नियमित प्रोन्नति ना होने से नाराज होकर दिनांक 25 फरवरी 2022 को कार्मिक मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह जी के कार्यालय पहुंचे थे। जिसमें मंत्री जी ने जल्द ही इस संबंध में कार्यावाही करने का आष्वासन दिया था। अब सीएसएस फोरम का मानना है कि कार्मिक विभाग द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित निकाला गया यह ज्ञापन सचिवालय में पिछले कई सालों से रूके हुये नियमित प्रोन्नति को अब जल्द ही फिर से शुरू कर सकता है। हालांकि सचिवालय के अधिकारियों को उम्मीद है कि सीएस डिविजन, कार्मिक विभाग (केंद्रीय सचिवालय सेवा का कैडर देखने वाला विभाग) अब जल्द ही उचित कार्यावाही करके इस संबंध में ठोस और स्थायी कदम उठायेगा एवं सभी पदो पर किये गये एडहॉक प्रोन्नति का समय सीमा बढ़ा कर जल्द ही सचिवालय में बढे हुये रोष को शांत करके राहत प्रदान करेगा। ज्ञात है कि प्रोन्नति में आरक्षण मामले में यूपीएससी ने भी सभी संवर्गाें की डीपीसी जिसमें प्रोन्नति में आरक्षण लागू है, को रोक रखा था। अतएव कार्मिक विभाग द्वारा निकाले गये इस ज्ञापन को केन्द्रीय मंत्रालयों के सभी संवर्ग इसे मील के पत्थर की तरह देख रहे हैं।

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