
वन परिक्षेत्र सौंसर अंतर्गत वन्यप्राणी जंगली खरगोश (खरहा) का शिकार करने वाले
आरोपी पर कार्यवाही सौंसर को श्री के.के. भारद्वाज अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वनवृत्त छिन्दवाड़ा के मार्गदर्शन में एवं वनमण्डलाधिकारी दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल श्री एल.के. वासनिक के निर्देशन में उपवनमंडलाधिकारी सौंसर श्री प्रमोद चोपड़े के सहयोग से परिक्षेत्र अधिकारी सौंसर श्री आशुतोष ठाकुर के नेतृत्व में वन विभाग के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वन्यप्राणी जंगली खरगोश (खरहा) का शिकार करने पर आरोपी गुलाबराव पिता लक्ष्मण बावने साकिन वार्ड नम्बर 04 सौंसर के घर सर्च वारंट के साथ तलाशी करने पर जंगली खरगोश का मांस और शिकार में प्रयुक्त 6 नग जाल, 1 नग छुरी, 1 नग कुल्हाड़ी के औजारों को जप्त करते हुए कार्यवाही की गई। आरोपी के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 51, 52 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को आज दिनांक 24.04.2022 को माननीय न्यायालय सौंसर में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय सौंसर द्वारा वन्यप्राणी जंगली खरगोश के शिकारी आरोपी गुलाब वल्द लक्ष्मण बावने साकिन सौंसर को छिन्दवाड़ा जिला जेल भेज दिया गया हैं। उक्त कार्यवाही में वन विभाग की ओर से वनपाल श्री असलम खान (प्रभारी, वनचौकी मोहगांव) श्री दादाजी भकने, परिक्षेत्र सहायक सौंसर, वनरक्षक श्री रेवाराम गजाम, कु. विशाखा इवनाती, कु. सुनिता भारती, श्री अरविंद बन्सोड़, श्री इन्द्रपालसिंह कुड़ापे, श्री शादाब कुरेशी, एवं वाहन चालक अलपेश सनकत का सहयोग रहा।
उपवनमंडलाधिकारी
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