शेख़ आसिफ़ रिपोर्टर

नगर पालिक निगम, खण्डवा जुर्माना कार्यवाही।
स्वास्थ्य विभाग आज दिनांक 16/05/2022 को जोन क्रमांक 3 के बुधवारा बाजार क्षेत्र एवं 04 के जय अम्बे गेट से जिला चिकित्सालय अबेडकर चौक तक स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 एवं 2023 के अन्तर्गत शासन के दिशा निर्देश के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 मे राजपत्र की अधिसूचना संख्या 169 द्वारा अमानक पॉलीथिन प्रतिबंध हेतु तारीख 11 मार्च 2021 को संशोधन किया जाकर दिनांक 30 सितम्बर 2021 से प्लास्टिक अपशिष्ट 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्रतिबंधित पॉलीथिन को जब्त कर कुल 16,150 ₹ का जुर्माना किया गया जिसमे स्वास्थ्य अधिकारी जाकिर अहमद, मनीष पंजाबी एवं झोन प्रभारी धीरज दवे प्रभारी उप स्वच्छता पर्यवेक्षक विजय वर्मा नितिन विवाल उमेश सारसर सचिन डागौर रियाज खान, जावेद खान, सुभान खान, के द्वारा कुल लगभग 2 क्विंटल 29 कि.लो. पॉलीथिन जब्त की गई जिसमें ।*
1. असम चाय दुकान से अमानक पॉलीथिन मिलने पर 1000 ₹ ।
2. गोकुल होटल से अमानक पॉलीथिन मिलने पर 2000 ₹ !
3. डायमंड इलेक्ट्रानिक से अमानक पॉलीथिन मिलने पर 1000 ₹ ।
4. श्री दादाजी किराना से अमानक पॉलीथिन मिलने पर 1000 ₹
5. रोहीत माली गंदगी करने पर 200 ।
6. षिव शक्ति किराना गंदगी करने पर 300 ।
7. आस्था स्वीस्ट् गंदगी करने पर 200।
8. संतोष किराना गंदगी करने पर 200।
9. अनिल राय किराना गंदगी करने पर 250।
10. राकेष शर्मा स्टेषनरी अमानक पॉलीथिन मिलने पर 10,000 ।
स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,खण्डवा
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