शेख आसिफ न्यूज़ 24×7 इंडिया खंडवा
चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी जुलुस आदि निकालते समय विशेष ध्यान रखें*
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह द्वारा नगरीय चुनाव 2022 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने हेतु निर्वाचन के प्रचार प्रसार एवं राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेशित किया गया है कि जुलूस / मोटर सायकल जुलूस का अयोजन करने वाले दल या अभ्यार्थी को यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। अभ्यार्थियों को इस हेतु संबंधित क्षेत्र के एस. डी. एम. से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। आयोजक जुलूस को प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेंगे। जुलूस का इन्तजाम ऐसे किया जाय कि यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न किए बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। जुलूस सड़क की बाई ओर रखा जाना चाहिए और ड्यूटि पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में, जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है। किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं कोविड गाईड लाईन का प्रत्येक अभ्यार्थी एवं उनके समर्थकों को पूर्णतः करना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
*शेख़ आसिफ़ खंडवा*

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