विशाल भौरासे रिपोर्टर
बैतूल, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने बैतूल जिले के नगरीय क्षेत्रों में (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सडक़ से दोनों सीमा से बाहर तीन किमी की दूरी तक में स्थित शराब दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्तानुसार इन नगरीय क्षेत्रों की शराब दुकानें मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के तहत प्रथम चरण में 6 जुलाई को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक नगर पालिका परिषद बैतूल, नगर परिषद शाहपुर एवं नगर पालिका परिषद आमला में मतदान होगा। इन नगरीय निकाय क्षेत्रों में शुष्क दिवस की अवधि 04 जुलाई 2022 को सायं 5 बजे से 06 जुलाई 2022 को मतदान समाप्त होने तक रहेगी।
इसी तरह द्वितीय चरण में 13 जुलाई को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक नगर परिषद भैंसदेही, नगर पालिका परिषद मुलताई, नगर परिषद बैतूल बाजार एवं नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में मतदान होगा। इन नगरीय निकाय क्षेत्रों में शुष्क दिवस की अवधि 11 जुलाई 2022 को सायं 5 बजे से 13 जुलाई 2022 को मतदान समाप्त होने तक रहेगी।

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