
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए है। इनमें योगेश भाटी निवासी सोडलपुर थाना टिमरनी को 1 वर्ष के लिये तथा सन्नू उर्फ जगदीश यादव को 6 माह के लिये जिला बदर किया गया है। जारी आदेश अनुसार ये आरोपी निष्कासन अवधि में न केवल हरदा जिले में, साथ ही पड़ोसी जिलों होशंगाबाद बेतूल खंडवा देवास सीहोर की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। दोनों आरोपियों को 48 घंटे की समय सीमा में हरदा व पड़ोसी जिलों की सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट हरदा ✍

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