*दुष्कर्म के दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया*।

धर्मशाला: दुष्कर्म करने के दो दोषियों को कांगड़ा कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. दुष्कर्म के दोषियों ने बैल ढूंढने गई नाबालिग से खेतों में बारी-बारी से रेप किया था. दोषियों को यह सजा विशेष न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत ने सुनाई है. मामले की पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील रामदेव चौधरी ने बताया कि पुलिस थाना धर्मशाला के तहत वर्ष 2015 में पीड़ित के परिजनों ने दो लोगों पर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.
इस दौरान शिकायत में कहा गया था कि पीड़िता का बैल गुम हो गया था, जिसको ढूंढने के लिए वह अपनी सहेली के साथ खेतों की तरफ गई थी. पीड़िता को अकेला देख कर दोषी रमेश व राकेश ने शराब के नशे में धुत होकर पीड़िता के साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया. इस दौरान उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. वहीं पीड़िता ने इस बारे घर में बताया और थाने में एफआईआर दर्ज करवाई. पुलिस ने छानबीन के दौरान अदालत में चालान पेश किया.
इस मामले के आरोपी बुद्धि सिंह, उर्फ रमेश चंद, निवासी नरवाना खास, डाकघर योल कैंप, तहसील धर्मशाला व राकेश कुमार, निवासी कस्बा नरवाना, डाकघर योल कैंप, तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा को दोषी करार दिया है. इस दौरान न्यायालय ने उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत सजा व जुर्माना राशि अदा करने भी निर्देश दिए हैं. वहीं जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. इस मामले में सरकारी वकील रामदेव चौधरी की ओर से 22 ग्वाहों को पेश किया गया.

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