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Dharmendra Singh

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February 2026
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February 5, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, विद्युत प्रकरण के साथ ही बैंक, विद्युत, बी.एस.एन.एल एवं नगरपालिका के प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जायेगा । इसमें विद्युत के प्रकरणों के निराकरण के लिये विद्युत कम्पनी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 व 126 के प्रकरणों में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं।
जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमति सविता ओगले ने बताया कि विद्युत कम्पनी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 व 126 के प्रकरणों में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में जारी आदेश के अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में विद्युत कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत और आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृध्दि दर के अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी । ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं (प्रि-लिटिगेशन), में कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत व आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर जारी होने की तिथि के 30 दिवस के पश्चात् प्रत्येक छःमाही 16 प्रतिशत लगने वाले चक्रवृध्दि ब्याज की राशि पर शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा प्रदान की जा रही छूट निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू व कृषि उपभोक्ता, 5 वाट तक के गैर घरेलू और 10 वाट तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी एवं छूट प्राप्त करने के लिये आंकलित सिविल दायित्व व ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही ऐसे उपभोक्ता जिनके विरूध्द पूर्व में भी बिजली चोरी व अनियमितता के प्रकरण दर्ज किये जा चुके हैं, को इस छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार सामान्य विद्युत देयकों के विरूध्द बकाया राशि पर कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया ने सभी पक्षकारों से विद्युत कम्पनी द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर अपने विद्युत प्रकरणों का निराकरण 13 अगस्त को आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराये जाने की अपील की है।

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