ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति



बैतूल मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल ने मध्यप्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। इनकी शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता निलंबित की गई है। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के परिपालन में आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कौंसिल ने यह सख्त कार्यवाही की है। इससे हड़कंप मचा है।
कौंसिल द्वारा इस संबंध में सभी नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों एवं प्राचार्यों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर जनहित याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.05.2022 के पालन में निर्देशानुसार जबलपुर, इंदौर क्षेत्राधिकार के सत्र 2020-21 में मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों को अकादमी भवन, छात्रावास, लैब, उपकरण, संबंद्ध अस्पताल के समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं फोटो (वर्तमान स्थिति में) तथा नर्सिंग कॉलेज के अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु 10 मई 2022 को ई-मेल के माध्यम से (संस्था की मान्यता ऑनलाइन आवेदन में दर्शायी गयी ई-मेल आईडी पर सूचना प्रेषित कर) निर्देशित किया गया था।
उक्त के संदर्भ में संलग्न सूची में दर्शित नर्सिंग संस्थाओं द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। साथ ही किसी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की गई। संबंधित नर्सिंग संस्थाओं द्वारा दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन न करने की मंशा प्रकट हुई है।
साथ ही नर्सिंग संस्था में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने की संभावना उत्पन्न होती है तथा नर्सिंग संस्था मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 एवं संशोधित मान्यता नियमों के अनुसार निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं करती है। अत: मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 के नियम 7 के अनुसार कार्यवाही करते हुए आपकी संस्था की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है। इन सभी कालेजों की सूची नीचे देखें…

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