ब्यूरो चीफ भुजबल जोगी
सागर।न्यायलय ने आज 2 लोगों को 10 -10 साल की सजा सुना दी घर के बाहर शोर मचाने से मना किया था तब हुआ था विवाद खुरई के ग्राम कुमरोल में मनोज घोषी की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला कोर्ट ने दो युवकों को 10 10 साल की सजा सुनाई है खुरई की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार यादव की कोर्ट ने मनोज घोषी की हत्या के मामले में दो लोगों को 10 10 साल की सजा सुनाई है और अन्य 02 लोगों को 3-3 माई की सजा हुई है ए जी रामबाबू ठाकुर ने बताया कि खुरई देहात थाना के कुंभ रोल गांव में 1 वर्ष पहले 20 अप्रैल 2020 को करीब 8:00 बजे आरोपी मुकेश साहू अरविंद साहू दोनों घर के बाहर जोर से बात कर रहे थे वहीं पर मनोज सिंह घोसी ने मना किया कि जोर से बात मत करो क्योंकि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है इस बात को लेकर मुकेश और अरविंद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पाइप और लाठियों से पीटा जिससे मनोज घोसी की मौत हो गई बचाने आए भाई को भी गंभीर चोट आई थी न्यायालय ने हत्या मानकर 10 -10 साल की सजा सुनाई है


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