ब्लॉक ब्यूरो अर्चित चौकीकर

मुलताई क्षेत्र के एक वृद्ध दंपति को दो टाइम के रोटी के लिए अब दर दर भटकना नहीं पड़ेगा अनुविभागीय न्यायलय ने अब वृद्ध दंपति के लिए भरण पोषण के लिए रु4000 प्रति माह भरण पोषण राशि देने का आदेश किया है । ग्राम बघोली निवासी 90 वर्षीय शेषराव एवम् उनकी पत्नी भागीरथी ने अपने पुत्र नामदेव निवासी भोपाल से भरण पोषण राशि की मांग की थी जिस पर न्यायलय द्वारा आदेश जारी किया है अनावेदक को इस संबंध मे बंध पत्र भी निष्पादित करने का आदेश दिए गए है प्रकरण में आवेदको
की ओर से एडवोकेट डॉ. हरप्रित खुराना ने पैरवी की ।
#क्या है पूरा मामला#
शेषराव एवम् भागीरथी नामदेव के माता पिता है नामदेव द्वारा अपने माता पिता के भरण पोषण की कोई व्यवस्था नही की जा रही थी उनको भटकने पर मजबूर कर दिया
गया था उन्हे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है उन्हें उनके खुद के मकान से बाहर जानवरो की बाड़ी में रहने के लिए मजबूर करता था ।
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