ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने सुनाई सजा
बैतूल। विशेष न्यायाधीश अन्य विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पास्को एक्ट बैतूल ने मानसिक रूप से कमजोर मंदबुद्धि निशक्त ता से ग्रसित 15 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रिचा उर्फ मुकेश पिता मुन्ना लाल धुर्वे उम्र 24 वर्ष थाना चिचोली जिला बैतूल को धारा 6 सह पठित धारा 5(एल)5(जे)(ii)5(के)पास्को एक्ट मैं दोषी पाए हुए तीरा आजीवन कारावास जीविका अभिप्राय व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा) एवं क्रमशः 2000 2000 जुर्माने से दंडित किया गया प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री एसपी वर्मा विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा उत्कृष्ट पैरवी की गई
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20 से 2021 को आरक्षी केंद्र चिचोली में पीड़िता की माता ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराईरिपोर्ट में बताया कि दिनांक 19 से 2021 को शाम को वह और उसकी लड़की मजदूरी करके घर आए तब पीड़िता घर पर ही थी उसी समय व फ्रॉक बदल रही थी तो उसे पीड़िता का पेट थोड़ा ऊंचा दिखा तो उसने पीड़िता के पेट दबा कर देखा जो
कड़क सा लगा तो उसको कुछ शक भी हुआ तो उसने पीड़िता से पूछा किसी ने कुछ गलत काम किया क्या तब पीड़िता ने बताया कि शिवरात्रि के दिन गांव का रिचार्ज हुए उसको रात में छत के ऊपर ले गया और उसके साथ गलत काम किया पीड़िता ने यह भी बताया कि होली के समय भी आरोपी रिचा उसको छत पर ले गया और गलत काम किया था फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना चिचोली में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया विचारण में अभियोजन ने मामले के संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया।
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