महेंद्र चौहान रिपोर्टर



मध्यप्रदेश में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना हुआ अनिवार्य माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों के बाद भोपाल पुलिस मुख्यालय से एक आदेश हुआ है जारी जिसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षको को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हेलमेट लगाना अनिवार्य करते हुए सख्ती से पालन करवाना बताया गया है एवं बिना हेलमेट के किसी भी दो पहिया वाहन के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाना है इसी के चलते अब बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल नहीं मिलेगा एवं चालानी कार्रवाई भी होगी माननीय उच्च न्यायालय ने मोटर यान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 के अंतर्गत दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पाए जाने पर चलाने कार्रवाई से दंडित करने के निर्देश भी दिए हैं झाबुआ ब्यूरो चीफ महेंद्र चौहान की रिपोर्ट।
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