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Dharmendra Singh

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April 17, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

कोरोना महामारी के दौर में शासन के नियमों की अनदेखी कर स्वयं एवं अन्य लोगों को खतरे में डालने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त

राजगढ़ से ब्यूरो चीफ अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट

पुलिस टीम द्वारा किए जा रहे हैं अपराध पंजीबद्धप्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही का पालन कराते हुए

कोरोना महामारी के संबध मे प्रतिदिन दिये जा रहे निर्देशानुसार पुलिस द्वारा कोरोना गाईडलाईन का सख्ती से पालन काराया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण के चलते जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला राजगढ के आदेश क्र. 449/sw/2021 दिनांक 10.04.21 के पालन मे लगाए गए प्रतिवंध एवं नियमों को लाऊडस्पीकर/लाऊडहेलर द्वारा कोरोना संक्रमण के सबंध मे लोगो को जानकारी दी जा रही है। जिन व्यक्तियो द्वारा नियमो की अनदेखी कर नियमो का उल्लंघन किया जा रहा है उन व्यक्तियों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही दुकानदारो द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उनकी दुकाने सील कराई जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद एवं एसडीओपी श्री भारतेन्दु शर्मा के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी श्री रविन्द्र चावरिया के नेतृत्व मे थाना नरसिहगढ स्टाफ द्वारा प्रशासन से जारी कोरोना गाइडलाईन का पालन कराने हेतु 24 घण्टे भ्रमण कर कार्यवाही सुनिश्चित कि जा रही है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है । राजस्व विभाग, नगरपालिका एवं पुलिस विभाग द्वारा सयुक्त टीम बनाकर वाहन चालकों एवं प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाईन का उल्लंघन करने वाले लोगो के विरूद्ध दिनांक 7.4.21 से 24.4.21 तक 50750/- रूपये के कुल 277 चालान किये गये। दिनांक 13.04.21 से दिनांक 24.4.21 तक 29 दुकानो को सील कराया गया है। जिसमे सोना चांदी की दुकाने, कोलड्रिंग्स , हार्डवेयर , मोबाईल एंव किराना दुकाने मुख्य है साथ ही सेम काम्प्लेक्श को भी सील कराया गया है। इस भयावह महामारी के समय लोगो को कोरोना संक्रमण से बचने एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने को लेकर समझाइश दी जा रही है। वही लाँकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिग का पालन न करने एवं भीड़ एकत्रित करने को लेकर दिनांक 12.04.21 को शहजाद गौरी निवासी नरसिहंगढ के विरूद्ध थाना नरसिहंगढ मे अपराध क्र.205/21 धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं अनूप गुप्ता निवासी नरसिंहगढ द्वारा कोरोना संक्रमित होने के वाद भी मार्केट मे घूमने की शिकायत एवं वीडियो मिलने पर थाना नरसिहंगढ मे अपराध क्र.323/21 धारा 188,269,270 भादवि एंव धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाईन का पालन काराने हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास कर कार्यवाही की जा रही है।