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Dharmendra Singh

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February 4, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

क्या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, जिसे पुलिस रिपोर्ट में आरोपी के रूप में न्यायालय में पेश नहीं किया गया है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया

इरफ़ान अंसारी रिपोर्टर

Nahar Singh v/s State of Uttar Pradesh 16 March 2022 # Crl. Appeal No. 443 of 2022

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 190 (1) (बी), 164 एवं 319 – संज्ञान — अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध- क्या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, जिसे पुलिस रिपोर्ट में आरोपी के रूप में न्यायालय में पेश नहीं किया गया है— निर्णीत, हाँ— चाहे धारा 190 – जारी व दं०प्र०सं० के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाए या धारा 193 दं०प्र०सं० के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाए, न्यायिक अधिकारियों को समन करने के लिए धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रक्रम (Stage) तक इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं हैं
— वर्तमान मामले में अभियुक्त को ना तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और ना ही पुलिस रिपोर्ट में और ना ही पीड़िता के धारा 161 दं०प्र०सं० के बयानों में नामित किया गया था— अभियुक्त का नाम प्रथम बार धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रकाश में आया— न्यायालय को धारा 164 दं०प्र०सं० के बयानों के आधार पर भी अभियुक्त को समन जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है।

LEGAL UPDATE IN HINDI


By – Hemant Wadia, Advocate , Ujjain

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