मुकेश अम्बे रिपोर्टर

कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने की देर शाम को विकासखण्ड पाटी के ग्राम ओसाड़ा पहुंचकर ग्रामीणों के साथ सायंकालीन चौपाल लगाई। इस दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने ग्रामीणों को पेसा एक्ट के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पेसा एक्ट की ग्रामसभा में सभी वर्ग के ग्रामीणजन शामिल हो सकते है। साथ ही ग्रामसभा में एक तिहाई महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।
पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्रामीणों को अब जल, जंगल, जमीन का बेहतर क्रियान्वयन करने का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। ग्राम में अब कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए ग्रामसभा से अनुमति लेना अनिवार्य होगी। ग्रामसभा को सशक्त करना ही पेसा एक्ट का उद्देश्य हैं। इस दौरान कलेक्टर ने पेसा एक्ट में श्रमिकों के हित के प्रावधान की जानकारी देते हुए बताया कि अब ग्राम का कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे जिले में या अन्य राज्य में मजदूरी करने जाता है तो उसे इसकी सूचना अब ग्रामसभा को देनी होगी। ग्रामसभा इसके लिए एक रजिस्टर बनायेगी जिसमें इस बात की प्रविष्टी होगी की ग्राम का कौन सा व्यक्ति किसी ठेकेदार के साथ किस जगह मजदूरी के लिए जा रहा है।
इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों को चौपाल के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं की भी जानकारी देकर उनसे लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री अनिल कुमार डामोर के साथ ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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