मुकेश अम्बे रिपोर्टर


आज ग्राम पंचायत नागलवाड़ी बुजुर्ग में ग्राम सभा रखी गई जिसमे पेसा कानून अंतर्गत दो समितियां बनाई गई ।
आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाने के लिए पेसा कानून लागू किया गया है।पेसा कानून आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर हक देने का कानून है। इस एक्ट के माध्यम से ग्रामसभा को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। पेश कानून के तहत ग्राम सभा को अधिकार होगा कि वह शराब की दुकान खोलने या ना खोलने का निर्णय करें।
मध्य प्रदेश सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती के पावन अवसर पर प्रदेश में पेसा अधिनियम अर्थात पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 को लागू कर दिया गया है। उक्त जानकारी ग्राम पंचायत उप सरपंच श्री रमेश मुकाती ने दी एवं ग्राम सभा में
पेसा एक्ट अंतर्गत समितियां भी बनाई गई
ग्राम सभा का निधि ,खाता संचालन में नवादी पति गोलू एवं कमल डावर का नाम सर्व समिति चयन किया गया ,ग्राम सभा अध्यक्ष के लिए बलराम चौहान का चुनाव किया गया ।
दो समितियां का भी हुआ गठन ,जिसमे
शांति सुरक्षा समिति ,एवं वन सुरक्षा समितियां , इन समितियों में पांच पांच अनुसूचित जनजाति के सदस्यो का हुआ चयन ।
उपरोक्त ग्राम सभा में
जिला पंचायत सदस्य श्री दरबार डावर, सरपंच श्रीमति बदी पति सुभाष भवर,सचिव श्री तिलोकचंद मंडलोई , सहायक सचिव श्री जगदीश काग, पंच श्री दिनेश यादव ,श्री मति वंधु शिंदे एवं प्रकाश कलमे,ब्रजेश डावर,सेवकराम यादव,सरपंच प्रतिनिधि श्री सुभाष भवर, आगनवाड़ी कार्यकर्ता , साहिका के साथ साथ ग्रामीजन उपस्थित हुए।
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