Chief Editor

Dharmendra Singh

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April 3, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

हरदा जिले के टिमरनी विकासखंड के आदिवासी क्षेत्र के ग्राम अंधेरी खेड़ा में भारतमाला योजना के तहत फोरलेन निर्माण कार्य पथ इंडिया कंपनी द्वारा किया जा रहा था जहां कंपनी द्वारा ग्राम अंधेरी खेड़ा में मिट्टी और मुरूम के अवैध उत्खनन को लेकर कंपनी द्वारा बेतहाशा मिट्टी और मुरम का अवैध खनन किया गया जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिले के उच्च अधिकारियों से की थी पर जिसका असर कंपनी को नहीं हो रहा था जहां ग्रामीणों ने लगभग डेढ़ माह धरने पर रात दिन भजन संध्या करते रहे थे।


वही जब इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन हरदा कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तत्काल एक टीम बनाए जिसमें तहसीलदार सहित आ आई पटवारी का एक संयुक्त दल बनाया दल द्वारा अंधेरी खेड़ा ग्राम पहुंचकर कंपनी से खसरा सहित खनन की अनुमति मांगी गई जिसमें से कुल 28खसरो मैं से कुल 11 अनुमति कंपनी द्वारा बताई गई है जिसके चलते जांच दल ने मौके पर नापतोल करने के दौरान लगभग 3 लाख 44 हजार घन मीटर अवैध उत्खनन पाया गया है जिसको लेकर खनिज विभाग से अर्थदंड का आकलन कराया गया तो अपर कलेक्टर द्वारा पथ इंडिया कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया तहसीलदार रहटगॉव सूचना पत्र संबंधित को तामील कराने लेने से इंकार करने अथवा मौके पर न मिलने की स्थिति में ऑफिस पर चस्पा कर तामीली हेतु )
एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी, जिला हरदा द्वारा तहसीलदार, रहटगाँव के जॉच के आधार पर प्रतिवेदित किया है, कि आपकी कंपनी द्वारा ग्राम भादूगॉव (अंधेरीखेडा) तहसील रहटगाँव, जिला हरदा के विभिन्न खसरा नम्बरों जिनकी कुल संख्या 19 है, से 3,44,509.68 घनमीटर मुरूम / मिट्टी का बिना अनुमति के खनन कर लिया है।


अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार, रहटगॉव द्वारा अवैध उत्खनन हेतु बताई मात्रा 3,44,509.68 घनमीटर का खनिज विभाग से प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 18 (1) एवं 18 (2) के तहत अर्थदण्ड राशि रू. 25,83,82,26000 एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रू. 25,83,82,26000 कुल शास्ति राशि रू. 51,67,64,52000 परिगणित होती है ।
उक्तानुसार प्रतिवेदनों से मेरा समाधान है, कि आपके द्वारा ग्राम भादूगॉव (अंधेरीखेड़ा) में बिना सक्षम अनुमति के कुल 3,44,509.68 घनमीटर मुरूम / मिट्टी का उत्खनन किया है। अतएव आपके उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 18 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप नियम 18 ( 1 ) एवं 8 ( 2 ) के तहत अर्थशास्ति राशि रू. रू. 51,67,64,52000 (अर्थदण्ड + पर्यावरण क्षतिपूर्ति) अधिरोपित की जावे ।
आप पेशी दिनांक 14/03/2023 को उपस्थित होकर प्रतिउत्तर तथा पक्ष समर्थन करना सुनिश्चित करें । यदि उक्त अवैध स्वीकार है, तो सूचना पत्र जारी होने से पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रकरण में प्रशमन शुल्क राशि रू. 1000/- का भुगतान कर प्रशमन कर सकते हैं ।
नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित नहीं होने तथा पक्ष समर्थन नहीं करने अथवा सूचना-पत्र के 15 दिवस के अंदर प्रकरण में प्रशमन एवं अर्थदंड राशि जमा न करने की स्थिति में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 18 (4) सहपठित धारा 18 (5) तथा सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 के उपबंधो अनुसार अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि दुगनी कर अधिरोपित की जावेगी ।

अंधेरी खेड़ा में पथ इंडिया कंपनी द्वारा मुरूम और मिट्टी के उत्खनन और परिवहन को लेकर 29 खसरो की भूमि से खनन करा पर जांच दल को 11 अनुमतियां बताई गई जिसको लेकर तहसीलदार की अध्यक्षता में जांच दल ने रिपोर्ट में बताया कि अनुमतिया से अधिक खनन कार्य लगभग 3 लाख 44 हजार घन मीटर पाया हे अब आर्थिक दण्ड के होगे नोटिस
अपर कलेक्टर द्वारा पथ इंडिया कंपनी के मिट्टी और मुरूम अवैध खनन को लेकर 3लाख 44 हजार घन मीटर खनन पर 51 करोड़ के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है जहां बताया जाता है कि खनन करता के ऑफिस पर नोटिस चस्पा किया गया है
जिसमें अर्थदंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी शामिल है इस कार्रवाई से जिले में मुरूम मिट्टी के अवैध उत्खनन करता में हड़कंप मचा हुआ है।

ब्यूरो रिपोर्ट हरदा ✍