
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को पात्रतानुसार राहत दिलाएं- कलेक्टर
कलेक्टर ऋषि गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को पात्रता अनुसार राहत दिलाई जाए।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार कंचन, डीएफओ अंकित पाण्डे, अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश्वरी महोबिया, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग कविता आर्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में जिला संयोजक कविता आर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में से अनुसूचित जाति के 23 पीड़ित व्यक्तियों को 26.75 लाख रुपए की मदद स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1 प्रकरण में 4.125 लाख रूपये की राहत राशि वितरित भी की जा चुकी है तथा शेष 22 प्रकरणों में 22.63 लाख रूपये भुगतान किया जाना है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के 12 व्यक्तियों को 13.35 लाख रुपए की राहत स्वीकृत की गई है। आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट हरदा ✍

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