कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक आरोपी कमलेश धुर्वे पिता धारासिंह धुर्वे निवासी वार्ड क्रमांक 1 लाईन पार टिमरनी को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल हरदा जिले बल्कि साथ ही नर्मदापुरम, खंडवा, देवास, सीहोर और बेतूल जैसे पड़ोसी जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। कमलेश धुर्वे को आदेश प्राप्ति की 48 घंटे की समय सीमा में जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट हरदा ✍
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