*मेला परिसर में लग रहीं आतिशबाजी दुकानों का कलेक्टर श्री सिंह ने किया निरीक्षण*
ग्वालियर 08 नवम्बर 2023/ जिन आतिशबाजी दुकानों पर अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार इंतजाम न मिलें, ऐसी दुकानों को बंद कराएँ और उनके लायसेंस निरस्त करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में लगाई जा रहीं लायसेंसी आतिशबाजी दुकानों के निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने बुधवार को दो बार मेला परिसर में पहुँचकर सुरक्षा के मद्देनजर आतिशबाजी दुकानों का निरीक्षण किया। जिला दण्डाधिकारी ने जोर देकर कहा कि आतिशबाजी दुकानों के आस-पास आम आदमी की सुरक्षा के साथ जरा सा भी समझौता न हो।
दीपावली, गुरू पर्व एवं अन्य त्यौहारों को ध्यान में रखकर मेला परिसर में आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल एवं नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह के साथ मेले में आतिशबाजी दुकानों का जायजा लिया। इस अवसर पर अपर जिला दण्डाधिकारी श्री टी एन सिंह व संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव कुमार जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
आतिशबाजी दुकानों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि हर आतिशबाजी दुकान में लायसेंस प्रदर्शित कराएँ। साथ ही हर दुकान पर एहतियात बतौर अग्निशमन यंत्र, रेत व पानी की पुख्ता व्यवस्था रहे। आतिशबाजी दुकानें एक दूसरे से निर्धारित दूरी पर लगी हों। हर दुकान पर डस्टबिन रखी जाए। साथ ही बिजली की वायरिंग पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आतिशबाजी दुकानों के आसपास पर्याप्त संख्या में फायरब्रिगेड की व्यवस्था करें। उन्होंने मुरार एसडीएम सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे लगातार आतिशबाजी दुकानों का निरीक्षण करते रहें। जिन आतिशबाजी दुकानों पर सुरक्षा मानकों का पालन न हों, उन्हें तत्काल बंद कराएँ।
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