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Dharmendra Singh

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सच दिखाने की हिम्मत



निर्धारित तीव्रता के केवल ग्रीन पटाखे चलाने की ही है अनुमति

आदेश के उल्लंघन पर विस्फोटक नियम और धारा-188 के तहत होगी सख्त कार्रवाई

ग्वालियर 09 नवम्बर 2023/ राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेश के पालन और ग्वालियर जिले में अत्यंत निम्न एयर क्वालिटी इंडेक्स को ध्यान में रखकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने इस आदेश के जरिए जिले में हानिकारक बेरियम सॉल्ट से निर्मित पटाखों एवं लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में केवल ग्रीन पटाखों का ही निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय व उपयोग किया जा सकेगा। जिला दण्डाधिकारी ने संबंधित एसडीएम, सीएसपी व थाना प्रभारियों को दृढ़तापूर्वक इस आदेश का पालन कराने के लिये आदेशित किया है।
साथ ही 125 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। संदेहास्पद प्रतिबंधित पटाखे पाए जाने पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में जाँच कराई जायेगी। जाँच में पटाखे अमानक पाए जाने पर विधि संवत सख्त कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व सीईओ स्मार्ट सिटी को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार शहर के डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने आदेश में स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा पटाखों का ऑनलाइन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले के अंतर्गत अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक, सामुदायिक व जिला स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालय, धार्मिक संस्थान एवं अन्य ऐसे स्थल जो शांत क्षेत्र घोषित हैं। उनके 100 मीटर की परिधि में पटाखे चलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। क्रिसमस एवं नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अर्द्धरात्रि अर्थात रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे।
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी का निर्माण, विक्रय व भण्डारण न होने पाए। लायसेंसी दुकानों के अलावा अन्य स्थानों मसलन हाथ ठेला, फुटपाथ व अन्य दुकानों पर आतिशबाजी की बिक्री रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विस्फोटक नियम, भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 और अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिये संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया गया है।
क्रमांक/003/23