नो पार्किंग में खड़े किए वाहनों पर लॉकिंग किया जाकर तथा यातायात नियमों का उलल्धन करने वालो वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही है कार्यवाही,,,,,,।
न्यूज़ 24×7 इंडिया,
रिपोर्ट:ब्यूरो चीफ संतोष कुमार लहरें
जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ पुलिस दिनांक 07.12.2023 मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 90 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 27,700 /रु समन शुल्क लिया गया जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 06.12.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चालाना, मौके पर वाहन का कागजात पेश नही करना, पार्किंग लाईट का नही होना अलग- अलग धाराओं के तहत कुल 90 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 27,700/रू का समन शुल्क लिया गया है।यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नही करने एवं मो. सायकल में तीन सवारी नही चलाने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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