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रिपोर्ट:_ ब्यूरो चीफ संतोष कुमार लहरें जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ जांजगीर-चांपा पुलिस
दिनांक 21/03/2024 शेख युसूफ उम्र 34 साल साकिन खरखोद थाना पामगढ़ जिला जांजगीर- चांपा आरोपी के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में जिला पुलिस जांजगीर चांपा द्वारा अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।इसी क्रम में दिनांक 21/03/2024 को पामगढ़ पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति थैला मे भारी मात्रा में देशी प्लेन शराब रखकर खरखोद के आटो पार्ट्स दुकान के पिछे भाठापरा में बिक्री के लिए ग्राहक तलाश कर रहा है की सूचना पर गवाह के मौके पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जो मौके पर आरोपी शेख युसूफ साकिन खरखोद थाना पामगढ़ मिला जिसके कब्जे से 36 पाव देशी प्लेन शराब कुल 6.480 ml कीमती 2880 रुपए रखा मिला आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना सबूत पाए जाने से विधिवत कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 127/2024 धारा 34(2)आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 21.03.2024 न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उपरोक्त कार्यवाही मे उपनिरी. मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़ , सउनि रामदुलार साहू, आर सरोज ओग्रे, रोहित साहू, म.आर. सविता पटेल का सराहनीय योगदान रहा।
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