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न्यूज 24×7इंडिया,
रिपोर्ट:_ ब्यूरो चीफ संतोष कुमार लहरें जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ जांजगीर चाम्पा पुलिस दिनांक 21.03.2024
सुरेश तुरकाने पिता स्व श्याम लाल तुरकाने उम्र 33 वर्ष निवासी भिलौनी जोंधरा थाना पचपेडी जिला बिलासपुर आरोपी के विरूद्ध धारा 376 भादवि 04, 06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया दिनांक 06.02.24 को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सुरेश तुरकाने निवासी भिलौनी थाना पचपेडी जिला बिलासपुर द्वारा शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया है, की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 64/ 24 धारा 376 भादवि 04, 06 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।आरोपी घटना घटित कर फरार हो गया था जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी की मुखबिर सूचना से आरोपी सुरेश तुरकाने को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार किए जाने तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर 21.03.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी शिवरीनारायण, सउनि नीलमणी कुसुम आरक्षक महेंद्र राज, रामकुमार कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।
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