Chief Editor

Dharmendra Singh

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April 2026
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April 18, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

*जल एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का पालन नहीं करने वाले बाम्बे होटल रेस्टोरेंट और मेसर्स जलसा मैरिज गार्डन के अवैध संचालन पर प्रदूषण बोर्ड ने थमाया नोटिस* *7 दिनों के अंदर कार्यवाहियां पूर्ण करने के निर्देश* *जल एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का नहीं कर रहे पालन*

*जल एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का पालन नहीं करने वाले बाम्बे होटल रेस्टोरेंट और मेसर्स जलसा मैरिज गार्डन के अवैध संचालन पर प्रदूषण बोर्ड ने थमाया नोटिस*

*7 दिनों के अंदर कार्यवाहियां पूर्ण करने के निर्देश*

*जल एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का नहीं कर रहे पालन*

कटनी – कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम और नियम का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करने के दिए निर्देश के बाद मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मेसर्स बाम्बे होटल रेस्टोरेंट माधवनगर और मैसर्स जलसा मैरिज गार्डन पन्ना रोड गल्ला मंडी को अवैध रूप से होटल व रेस्टोरेंट संचालन करने के संबंध मे मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 7 दिवस के अंदर सभी कार्यवाहियां पूर्ण न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।

क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुष्पेन्द्र सिंह ने मैसर्स बाम्बे होटल व रेस्टोरेंट और मैसर्स जलसा मैरिज गार्डन को जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित किया है कि पूर्व मे इन दोनों प्रतिष्ठानों में होटल व रेस्टोरेंट के संचालन हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति व लायसेंस प्राप्त करने के बाद ही होटल रेस्टारेंट इकाई का संचालन करने के लिए कहा गया था। इन दोनों संस्थानों को एन.जी.टी के निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल व वायु अधिनियम के अंतर्गत सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य था। लेकिन समय- समय पर पत्र द्वारा दिये गए निर्देशों की अवहेलना करने की वजह से अंतिम बार निर्देशित किया जा रहा है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति व लायसेंस प्राप्त कर ही होटल व रेस्टोरेंट का संचालन करें।

साथ ही जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण रोधी संयंत्र भी लगाना जरूरी है।

इसी प्रकार इन दोनो संस्थानो द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बिना जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत सम्मति व लायसेंस और उत्पादन सम्मति प्राप्त किये बिना ही संचालन किया जा रहा है, जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है। इसलिए सम्मति व लायसेंस प्राप्त करने हेतु पूर्ण तिथि एवं शुल्क सहित आवेदन बोर्ड की वेबसाईट मे एक्स.जी.एन के माध्यम से करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इन सभी बिंदुओं पर सात दिवस के अंदर दोनों प्रतिष्ठानों द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में जल एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।