पुलिस ने प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधडी करने वाले फरार आरोपी को डीबी सिटी के पास से किया गिरफ्तार
🔴 आरोपी थाना महाराजपुरा के धोखाधडी के 02 अपराधों में फरार चल रहा था।
🔴 पकडे गये आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा 02 स्थाई वारंट जारी किये गये थे।
ग्वालियर। 29.10.2024 पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह,भापुसे के निर्देश पर ग्वालियर जिले में विभिन्न अपराधों में फरार बदमाशों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में अति. पुलिस अधीक्षक शहर (पूर्व/यातायात/अपराध) श्री कृष्ण लालचंदानी,भापुसे द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियों को लंबित धोखाधड़ी के प्रकरणों में फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महाराजपुरा निरी0 धर्मेन्द्र सिंह यादव के द्वारा चौकी प्रभारी बेहटा उनि0 रामचन्द्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल की टीम को थाना महाराजपुरा के अप0क्र0- 55/21 धारा 420 भादवि के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने हेतु लगाया गया। पुलिस टीम उक्त आरोपी को पकड़ने हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किये गये। दिनांक 28.10.2024 को पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये तकनीकी सहायता एवं मुखबिर सूचना के आधार पर उक्त प्रकरणों में फरार आरोपी नाम दिनेश श्रीवास को मेहरा गांव राजेन्द्र इन्क्लेव डीबी सिटी के पास से पकड़ लिया गया। पकड़े गये आरोपी द्वारा आदित्यपुरम ग्वालियर में स्थित अपने मकान को वर्ष 2022 में बेच कर पुलिस से बचने के लिये अदल बदल इंदौर, गुडगांव, दिल्ली आदि स्थानों पर रहकर पुलिस को चकमा दे रहा था। पकड़े गये आरोपी के खिलाफ थाना महाराजपुरा में अप0क्र0- 832/22 धारा 406,420 भादवि का प्रकरण भी दर्ज है जिसमें वह फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उक्त प्रकरणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पकड़े गये आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1044/18 तथा 2462/18 के दो स्थाई वारंट जारी किये गये हैं और थाना महाराजपुरा के अप0क्र0- 55/21 धारा 420 भादवि एवं अप0क्र0- 832/22 धारा 406,420 भादवि के प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 02.02.2021 को फरियादी रीतेश कुमार श्रीवास ने थाना महाराजपुरा में आरोपी दिनेश श्रीवास के खिलाफ प्लाट बेचने के नाम पर उससे 03 लाख रूपये लेकर धोखाधडी करना बताया था जिस पर से आरोपी दिनेश श्रीवास के खिलाफ थाना महाराजपुरा में अप0क्र0- 55/21 धारा 420 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। इसी प्रकार दिनांक 02.11.2022 को फरियादी राजवीर सिंह राठौर ने आरोपी दिनेश श्रीवास के खिलाफ किसी और का प्लाट अपना बताकर उससे 02 लाख 40 हजार रूपये लेकर एवं रूपये वापस न करके उसके साथ धोखाधडी एवं अमानत में ख्यानत की रिपोर्ट लेख कराई थी। जिस पर से थाना महाराजपुरा में आरोपी के खिलाफ 832/22 धारा 406,420 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
गिरफ्तार वारंटीः- दिनेश श्रीवास पुत्र खचेरू लाल निवासी 60 फुटा रोड़ आदित्यपुरम ग्वालियर।
सराहनीय भूमिकाः- उक्त वारंटी को पकड़ने में थाना प्रभारी महाराजपुरा निरी0 धर्मेन्द्र सिंह यादव, चौकी प्रभारी बेहटा उनि0 रामचन्द्र शर्मा, सउनि0 मनोज, प्र.आर0 दामोदर प्रसाद, आर0 गिर्राज, कुंजबिहारी, थाना सिरोल से प्र.आर0 नंद किशोर, उमेश कुमार व सायबर टीम की सराहनीय भूमिका रही है।
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