Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

December 2024
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
December 23, 2024

सच दिखाने की हिम्मत

विद्युत, जल कर एवं संपत्ति कर के मामलों के निराकरण पर मिलेगी छूट
ग्वालियर 05 दिसम्बर 2024/ ग्वालियर जिले में भी 14 दिसंबर को मौजूदा साल की चतुर्थ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। कार्यपालिक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं  मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेश के पालन में जिले में भी प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री पी सी गुप्ता के मार्गदर्शन में तैयारियाँ जारी हैं। नेशनल लोक अदालत में विद्युत, जल कर एवं संपत्ति कर के मामलों के निराकरण पर छूट मिलेगी। पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराने एवं छूट का लाभ उठाने की अपील की गई है।
इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, चैक बाउंस, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता मामले एवं अन्य प्रकरणों सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-126 एवं 135 के अंतर्गत बनाये गये विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा । विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों में  ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार 14 दिसंबर 2024  को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आकंलित सिविल दायित्व की राशि रूपये 50,000 तक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट रहेगी। साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। ऐसे समस्त विद्युत उपभोक्ता जिनके प्रकरण  विशेष न्यायालय ग्वालियर  एवं डबरा में लंबित है अथवा न्यायालय में दर्ज किया जाना शेष हैं वे नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर अपने मामले का स्थाई निराकरण प्राप्त कर सकते हैं।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले संपत्ति कर , जलकर , उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार(सरचार्ज) में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू.50000 तक बकाया  है उनमें सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक छूट, जहां कर और अधिभार की राशि 50000 से 100000 तक बकाया है उनमें अधिभार में 50प्रतिशत की छूट,और जहां कर और अधिभार की राशि 100000 से ज्यादा है उनमें सरचार्ज  में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
जलकर के मामलों में कर और अधिभार की राशि 10000 है तब अधिभार में 100प्रतिशत की छूट,यदि राशि 10000 से 50000 के बीच है तो अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट,और यदि कर व अधिभार राशि 50000 से ज्यादा है उन मामलों में अधिभार की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से अपील की गयी है कि वे अपने मामलों का निराकरण 14 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कराकर नेशनल लोक अदालत के लिए प्रावधानित छूट का लाभ प्राप्त करें।साथ ही मोटर दुर्घटना दावों के आवेदकों से भी अपील की गई है कि जो आवेदक अपने मोटर दुर्घटना दावों का निराकरण कराने के इच्छुक हैं वे नवीन न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर भवन में संपर्क कर सकते हैं।