संवाददाता रामस्वरूप गुर्जर
श्योपुर -कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब का विक्रय करने वाली मदिरा दुकानों के लाईसेंस निंलबित अथवा निरस्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये है। इसके साथ ही सभी शराब दुकानों पर रेट लिस्ट लगाये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी किये गये निर्देशो के अनुसार मदिरा का विक्रय निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर किये जाने एवं दुकानो पर शराब के दाम की सूची प्रदर्शित नही किये जाने संबंधी सूचनाओं पर एक्शन लिया जाएगा। सभी लाईसेंसधारी मदिरा दुकान संचालको को निर्देशित किया गया है कि वे लाईसेंस शर्तो का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा लाईसेंस निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। इसका उल्लघंन पाये जाने पर धारा 31 के तहत लाईसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
इसके अतिरिक्त कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने अवैध शराब के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अवैध शराब के परिवहन अथवा क्रय-विक्रय के क्रम में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित होगी। अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों की सूचना मिलने पर बिना विलंब के कार्यवाही किए जाने के निर्देश हैं।
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