संवाददाता/पंकज दुबे/उमरेठ/मोरडोंगरी/परासिया/जुन्नारदेव/!
लोकेशन:जुन्नारदेव
♦️शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने की अथक पैरवी
!♦️जुन्नारदेव :- आज जुन्नारदेव अपर सत्र न्यायाधीश माननीय महेंद्र मांगोदिया द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2025 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण क्रमशः गंगालाल पिता कन्नू उम्र 40 साल एवं भागचंद पिता नाजुकसा उम्र 42 साल दोनों आरोपी निवासी ग्राम ढालापठार (गुददम) थाना जुन्नादेव जिला छिंदवाड़ा को राजेश आहाके की हत्या का दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं ₹, 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया है!
!♦️अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने घटना का विवरण कुछ इस प्रकार बताया कि 29 अक्टूबर 2024 को मृतक राजेश आहाके शाम 7:00 बजे अपने घर से टहलने निकला था एवं गांव के हैंड पंप के पास बैठकर अपने मित्र दीपक के साथ शराब पी रहा था तभी आरोपी गंगालाल की पत्नी आ गई थी और थोड़ी देर बाद आरोपी गंगा और भागचंद हाथ में कुल्हाड़ी और डंडा लेकर आए फिर मारपीट कर राजेश आहाके के साथ झगड़ा कर उसके चरित्र पर शक करते हुए कुल्हाड़ी डंडा एवं पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दिया था जिसकी सूचना मृतक के भाई नंदकिशोर आहाके निवासी ढालापठार के द्वारा थाना जुन्नादेव को दी गई थी घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा पूछताछ कर प्रकरण पंजीबद्ध किया का अपराध क्रमांक 390/2024 धारा 103 (1) 3 (5) बी. एन. एस. पंजीबद्ध कर न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया!
!♦️अभियोजन की ओर से 11 गवाहों के कथन न्यायालय में लेखबद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोपीगण गंगालाल एवं भागचंद को धारा 103बीएनएस के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया!
!♦️प्रकरण की संपूर्ण विवेचना निरीक्षक राकेश बघेल व उनके सहयोगी उप-थाना प्रभारी मुकेश डोंगरे द्वारा की गई वही राज्य शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई!
More Stories
नपाध्यक्ष हेमकुंवर मेवाड़ा ने सौंपे हितग्राहियों को संबल अनुग्रह सहायता राशि के स्वीकृति पत्र
दक्षिण पन्ना वन विभाग का ग्राम विकास में अभिनव प्रयास : सौर ऊर्जा से रोशन हुए 10 गाँव
आष्टा जूनियर त्रिकोणीय सीरीज लेदर बॉल क्रिकेट का हुआ समापन