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February 15, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

महाराष्ट्र राज्य के जिला गडचिरोली Sp महोदय श्री नीलोत्पल के निर्देश में आष्टी पोलिस निरीक्षक श्री काळे द्वारा हिट अँण्ड रन कार्यवाहि में सफ़ल प्रयास जारी हैं….

महेश पांडुरंग शेंडे की रिपोर्ट

 

महाराष्ट्र राज्य के जिला गडचिरोली
Sp महोदय श्री नीलोत्पल के निर्देश में आष्टी पोलिस निरीक्षक श्री काळे द्वारा हिट अँण्ड रन कार्यवाहि में सफ़ल प्रयास जारी हैं….

चौडंपल्ली अभ्यारण्य रेंज में कार्यरत एक महिला वनरक्षक कर्त्तव्य परं होते हुवे दिनांक 8/10/2025 को सड़क दुर्घटना में घायल हो गई, हिट अँण्ड रन में संबंधित व्यक्ति दिलीप तीवाळे मार्कंडा ( कांसोबा ) का रहने वाला है, जिसने पुलिस को गुमराह कर गाड़ी जंगल में छिपा दी थी।
घायल महिला फ़ॉरेस्ट कर्मचारी को मदद करने के जगह ,उनके साथ लोगों के मौजूदगी में असमाजिक वर्तन करते हुए । असभ्य भाषा का उपयोग करते हुए । कर्त्तव्यनिष्ठा महिला कर्मचारी को ऑन दिउटी धक्का देकर सभी हद पार कर दि । खराब हालत में संबंधित व्यक्ती दिलीप तीवाळे द्वारा गाडी जंगल में छुपाकर हिट अँण्ड रन कर पोलिस प्रशासन को गुमराह कर । अमानुष कार्य कर गाव में शांती भंग कर मनमानी शुरू हैं । लोगों के लिए हुवे पैसे वापस ना देना । अपने ताकद की नुमाइश कर गाव में डर का माहोल हैं । इस पहल के चलते विषय की गंभीरता ध्यांन में रखते हुवे आष्टी पोलिस निरीक्षक श्री विशाल काळे की निगरानी में उचित कार्यवाहि की मांग कर जेल भेजकर गाव में शांतता प्रस्थापित कर लोगों में चर्चा का विषय हैं। SP महोदय श्री नीलोत्पल के निर्देशानुसार जल्द से जल्द सक्त
कार्यवाहि में सफ़ल प्रयास जारी हैं ।

हिट एंड रन का मतलब है कि दुर्घटना करके तुरंत वहाँ से भाग जाना, बिना घायल की मदद किए या पुलिस को सूचना दिए। यह एक अपराध है जहाँ वाहन चालक किसी व्यक्ति या अन्य वाहन से टकराने के बाद, रुकने या जिम्मेदारियों को पूरा करने के बजाय मौके से फरार हो जाता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिनमें भारी दंड और सजा का प्रावधान है, और पीड़ितों को सरकार से मुआवजा भी मिल सकता है।

यह एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें चालक दुर्घटना के बाद रुकता नहीं है, बल्कि अपनी पहचान छुपाने के लिए या किसी अन्य कारण से घटना स्थल से भाग जाता है।
कानूनी प्रावधान नया कानून (भारतीय न्याय संहिता, BNS): नए कानून के तहत, दुर्घटना के बाद भागने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
पुरानी और नई धाराएं: यदि ड्राइवर दुर्घटना के बाद भाग जाता है, तो उस पर BNS की धारा 106 (2) के तहत कार्रवाई होगी। यदि वह घटना की रिपोर्ट करता है, तो धारा 106 (1) के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें कम सज़ा का प्रावधान है।
पीड़ितों के लिए मुआवजा:
सरकार ने हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए एक विशेष मुआवजा योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत, गंभीर चोट के लिए 50,000 रुपये और मृत्यु के मामले में 2,00,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है।
पीड़ित क्या कर सकते हैं?
अगर आपको चोट लगी है, तो आप एक वकील से सलाह ले सकते हैं।
दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोगों से गवाही के लिए पूछें।
आस-पास लगे निगरानी कैमरों के फुटेज से भी सबूत मिल सकता है।
नया कानून क्यों?
सख्त सजा का प्रावधान करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून लाया गया है, ताकि ड्राइवर घायल की मदद करने से न डरें और मौके से फरार न हों।