दुष्कर्म के आरोप में आरोपी का जमानत,समय पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं डायरी नहीं पहुंचाई उस दौरान कोर्ट ने कर दिया 500रु का जुर्माना। न्यायालय अवमानना के अंतर्गत सूचना पत्र जारी
पिछले वर्ष बड़नगर तहसील भाट पचलाना थाना क्षेत्र में एक महिला ने मोहन पिता धूल जी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था जिसका प्रकरण भाट पचलाना पुलिस स्टेशन में पंजीबद्ध किया गया था।
लेकिन जब हाईकोर्ट में आरोपी मोहन पिता धूल जी की जमानत लगी जब हाईकोर्ट ने पुलिस से उपरोक्त प्रकरण पर दस्तावेज के साथ केस डायरी पलक की जो पेश नहीं करने पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उपस्थित होने के निर्देश दिए जब समय पर इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर राघवेंद्र सिंह कुशवाह ने केस डायरी पेश नहीं की तो आरोपी की तरफ से पैरवी कर रहे हाई कोर्ट एडवोकेट विरेंद्र शर्मा द्वारा न्यायधीश को बताया पुलिस समय पर कोर्ट में दस्तावेज के साथ उपस्थित नहीं होती है कई बार निर्दोष लोग पुलिस की लापरवाही के चलते जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं ऐसे कई तथ्य हाई कोर्ट एडवोकेट विरेंद्र शर्मा द्वारा न्यायाधीश को बताया गया न्यायधीश हाई कोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा की बातों से संतुष्ट होकर इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर राघवेंद्र कुशवाहा ₹500 का जुर्माना कर दिया साथ ही उनके वेतन से काटने को निर्देश दिया है कई तथ्य लेकर हाई कोर्ट एडवोकेट विरेंद्र शर्मा आरोपी की तरफ से पैरवी कर रहे उस दौरान न्यायधीश को तथ्यों के आधार पर आरोपी की जमानत को लेकर बताया न्यायधीश बातों से संतुष्ट हुए और आरोपी मोहन पिता धूल जी की जमानत मंजूर कर दी पुलिस अधीक्षक उज्जैन को आदेशित किया है की ₹500 तनख्वाह से काटकर स्टेट लीगल सर्विस में जमा कराएं अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं हाई कोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा से।
+91 77729 17403

इरफान अंसारी की रिपोर्ट
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