कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जारी किया आदेश
मिट्टी के दिये बेचने वालों से कोई कर न लिया जाए
ग्वालियर 16 अक्टूबर 2025/ दीपावली पर्व के अवसर पर मिट्टी के दिये (दीपक) बेचने वाले छोटे व्यवसायियों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि मिट्टी के दीपक बेचने वाले व्यवसायियों को सभी प्रकार के कर से मुक्त रखा जाए, जिससे उन्हें अपनी आजीविका चलाने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मिट्टी का दीपक बेचने वालों को कोई असुविधा न हो।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने आदेश में उल्लेख किया है कि मिट्टी के दीपक न केवल धार्मिक मान्यता के प्रतीक हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं। इन दीपकों का उपयोग करने से प्लास्टिक के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त, सभी नगर पालिका अधिकारियों, पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इस पहल के माध्यम से छोटे-छोटे व्यवसायियों की मदद तो होगी ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। दीपावली पर मिट्टी के दीपक खरीदकर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सहयोग कर हम एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं।
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