*5 हजार की रिश्वत लेते महिला पटवारी रंगें हाथ पकड़ाई सरदारपुर सर्किट हाउस पर कार्रवाई जारी*
सरदारपुर – महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही
आवेदक लक्ष्मण कुमावत पिता स्व गंगाराम कुमावत, उम्र 53 वर्ष का होकर ग्राम कुमारिया खेडी, ग्राम पंचायत- भानगढ़ तहसील सरदारपुर जिला धार
आरोपिया भारती राजपूत पति दीपक राजपूत उम्र 32 वर्ष पद पटवारी, प.ह.नं. 25 भानगढ़, राजस्व मण्डल सरदारपुर तहसील सरदारपुर जिला धार
रिश्वत राशि- 5,000/-
विवरण: आवेदक ग्राम कुमारिया खेडी, ग्राम पंचायत भानगढ़ तहसील सरदारपुर जिला धार का रहने वाला है। आवेदक द्वारा ग्राम कुमारिया खेडी में जिस जमीन पर मकान बनाया है एवं मकान के पीछे की जमीन जिस पर आवेदक का कब्जा है, उसका पट्टा आवेदक के नाम होने वाला था। उक्त पट्टा आवेदक के नाम जल्दी करवाने के एवज में आरोपिया पटवारी द्वारा आवेदक से एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई।
आवेदक द्वारा जिसकी शिकायत राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 13.03.2026 को ट्रेपदल का गठन किया गया। आरोपिया भारती राजपूत को आवेदक से प्रथम किश्त 5,000/- रू. रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रेपदल- कार्यवाहक निरीक्षक आशुतोष मिठास, कार्यवाहक प्रआर आशीष शुक्ला, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया, आरक्षक पवन पटोरिया, आरक्षक मनीष माथुर, आरक्षक कृष्णा अहिरवार महिला आरक्षक भारती बागोरा
महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही
आवेदक लक्ष्मण कुमावत पिता स्व गंगाराम कुमावत, उम्र 53 वर्ष का होकर ग्राम कुमारिया खेडी, ग्राम पंचायत- भानगढ़ तहसील सरदारपुर जिला धार
आरोपिया भारती राजपूत पति दीपक राजपूत उम्र 32 वर्ष पद पटवारी, प.ह.नं. 25 भानगढ़, राजस्व मण्डल सरदारपुर तहसील सरदारपुर जिला धार⇒
रिश्वत राशि- 5,000/-
विवरण: आवेदक ग्राम कुमारिया खेडी, ग्राम पंचायत भानगढ़ तहसील सरदारपुर जिला धार का रहने वाला है। आवेदक द्वारा ग्राम कुमारिया खेडी में जिस जमीन पर मकान बनाया है एवं मकान के पीछे की जमीन जिस पर आवेदक का कब्जा है, उसका पट्टा आवेदक के नाम होने वाला था। उक्त पट्टा आवेदक के नाम जल्दी करवाने के एवज में आरोपिया पटवारी द्वारा आवेदक से एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई।
आवेदक द्वारा जिसकी शिकायत राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 13.03.2026 को ट्रेपदल का गठन किया गया। आरोपिया श्रीमती भारती राजपूत को आवेदक से प्रथम किश्त 5,000/- रू. रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रेपदल- कार्यवाहक निरीक्षक श्री आशुतोष मिठास, कार्यवाहक प्रआर श्री आशीष शुक्ला, आरक्षक श्री विजय कुमार, आरक्षक श्री आदित्य सिंह भदौरिया, आरक्षक श्री पवन पटोरिया, आरक्षक श्री मनीष माथुर, आरक्षक श्री कृष्णा अहिरवार महिला आरक्षक भारती बागोरा

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