इरफ़ान अंसारी की रिपोर्ट

कोरोनावायरस गाइडलाइंस के अनुसार छोटे नव दुर्गा उत्सव के आयोजन की अनुमति सरकार द्वारा दी गई।
कॉलोनी और सोसाइटी में हो सकेंगे गरबे, 15 अक्टूबर से कोचिंग पूरी क्षमता से खुलेगी आज जारी होगी विस्तृत गाइडलाइन।

मध्य प्रदेश सरकार ने नवरात्रि में कॉलोनी में और सोसाइटी में गरबा आयोजन की अनुमति दे दी है।
लेकिन कमर्शियल गरबा आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कोचिंग क्लास और जीव 15 अक्टूबर से पूरी क्षमता से खोल सकेंगे लेकिन टॉकीज 50% क्षमता पर ही चलेगी विवाह समारोह और अंत्येष्टि में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई गई है विस्तृत गाइडलाइन बुधवार को जारी की जाएगी उज्जैन में भी कॉलोनी में गरबे हो सकेंगे।
रात 10:00 बजे तक डीजे और ढोल की अनुमति दुर्गा उत्सव के लिए लागू की गई है चल समारोह नहीं निकलेंगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार रात 10:00 बजे तक डीजे और ढोल बजाने की अनुमति।
जारी निर्देशों के अनुसार कॉलोनी और सोसाइटी में रावण दहन के कार्यक्रम भी हो सकेंगे बड़े आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना होगी

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