गोरमी पुलिस की बडी कार्यवाही खाद की काला बाजारी के लिए रखा खाद पकडा,
मेहगांव :
खाद की काला बाजारी से किशान परेशान ब्यापारियों मन माने दाम पर बेच रहे खाद, प्रसासन की सक्रिय कार्यबाही खाद के गोदामो पर हुई छापा मार कार्यबाही
मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के थाना गोरमी कस्बे में थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने अवैध रूप से किसानों को बेच रहे डी ए,पी खाद का किया भंडाफोड़ जानकारी अनुसार , जिले में इन दिनों किसान अपने खेतो मे सरसो की बुबाई के लिए खाद लेने के लिए दिनरात एक किये हुऐ हे,
वही किसानों को पर्याप्त मात्रा मे खाद मिलना तो दूर किसानों को सरकार की असफलता का खामियाजा भुगतना पड रहा हे कही पुलिस लताड तो कही पुलिस व्दारा किसानों पर मुकदमा दर्ज करने जैसे हालातो से गुजरना पड रहा हे,
वही दूसरी और खाद व्यापारी खाद को मनमाने दाम पर बेच कर मनमाना मुनाफा कमाने से भी नही चूक रहे है,
खाद की किल्लत के चलते गोरमी थाना प्रभारी
सुरेश शर्मा को मुखविर द्वारा जानकारी मिली कि डी ए,पी खाद की काला बाजारी की जा रही हैं मुखविर की सूचना पर थाना प्रभारी ने मय पुलिस बल एंव तहसीलदार शिवदत्त कटारे के साथ व्यापारी संजय उर्फ शैलू के गोदाम पर छापा मार कार्यबाही की जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राजेश सिंह राठौर के मार्ग दर्शन में की गई कार्यबाही जिसमें 130 डीएपी की बोरियां मिली,
रात में करीब 200 से ढाई सौ बोरिया बेची गई ,
1200 की रेट की बोरी को 1500 प्रति बोरी के हिसाब से किसानों को बेच रहा था खाद, जिले में पिछले 2 सप्ताह से डीएपी खाद की किल्लत चल रही थी जिंसको लेकर किसान ब्यापारी के बीच तना तनी चल रही थी प्रसासन भी चिंताजनक बना हुआ था लेकिन अब जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा खाद की परेसानी पर अंकुश लगाने के लिए जिले के सभी थाना के प्रभारीयो व एसडीएम तहसीलदार को सख्ती से काला बाजारी करने बाले व्योपारी के गोदाम पर छापा मार कार्यबाही करते हुऐ जप्ती की जाकर
आवश्यक बस्तु अधिनियम 1955 3(2) (a) आवश्यक बस्तु अधिनियम 1955 7 (3)
आवश्यक बस्तु अधिनियम 1955 7,
आवश्यक बस्तु अधिनियम 8 के तहत संबधित आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया,
……….
थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा का कहना है….
मुखविर से मिली कि संजय उर्फ शैलू जैन किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है 1500 रु मे खाद की बोरी किसानों को बेच रहा है,
सूचना पर मौखे पर पहुचे तो पता चला की खाद टप्पले के गोदाम मे रखा पाया,
वहा पर यादव बाबा मिले जिन्होंने बताया कि 500 रु रखवाली के नाम पर देता है संजय ,
गोदाम खुलवाया उसमे खाद की 130 बोरी प्राप्त हुई,
जिससे संबधित के खिलाफ आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
गिरजेश पचौरी पत्रकार मेहगांव मो.9926264754
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